अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोलन की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोलन की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी सरकारी अभियोजक कपिल मोहन गौतम ने की है।
उन्होंने बताया कि दोषी सूरज भान पुत्र रामा निवासी गांव समालखा मंडी, जिला पानीपत हरियाणा का निवासी है। 11 फरवरी 2015 को पुलिस टीम ने उसे पंजाब रोडवेज की बस में पकड़ा था। पुलिस की एसआईयू के एचसी अंबी लाल की अगुवाई में सोलन नाके पर थी। करीब सवा छह बजे शिमला की तरफ से आ रही पंजाब रोडवेज की बस को रोककर चेक किया गया। दोषी सीट नंबर बीस पर बैठा था। उसकी गोद में एक बैग था।
पुलिस ने जब बैग खोला तो उसमें 1.2 किलोग्राम चरस निकली। मामले की जांच शुरू हुई। चार्जशीट फाइल की गई। दस गवाह कोर्ट में हाजिर हुए। पक्ष और विपक्ष की दलीलेें सुनने के बाद कोर्ट ने दस साल कठोर कारावास और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई।