विशेष न्यायाधीश सोलन जसवंत सिंह ठाकुर की अदालत ने अफीम तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
वीरवार को पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोषी नारायण सिंह को पांच साल कठोर कारावास और पचास हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने की एवज में एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी एसएस कौंडल ने की।
उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल 2014 को शाम 5 बजे पुलिस टीम कुम्हारहट्टी के पास गश्त पर थी। एएसआई सुरेंद्र सिंह पुलिस टीम की अगुवाई कर रहे थे।
इसी बीच सूचना मिली की एक व्यक्ति के पास चरस है। पुलिस ने छापा मारते हुए आरोपी को दबोचा। इसके पास से पुलिस ने 888 ग्राम अफीम बरामद की। मामला धर्मपुर पुलिस थाना में दर्ज किया।
आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के बाद सुनवाई चली मामले में 8 गवाह प्रस्तुत हुए। बाद में कोट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।