कसौली (सोलन)। कसौली न्यायालय के एसीजेएम यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने सोमवार को चोरी के मामले मे कोटला (कंडा) निवासी पूर्ण चंद को तीन साल कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कसौली कोर्ट के सरकारी वकील जितेंद्र शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया की पूर्ण चंद निवासी कोटला डाकघर कंडा तहसील कसौली ने 30 सितंबर 2013 को रात के समय शारदा देवी सनवारा के घर पर चोरी का प्रयास किया था।
पूर्ण चंद ने घर में घुस गया और पर्स से पांच हजार की नकदी, सोने का मंगलसूत्र व मोबाइल फोन चुराकर भागने लगा तो शारदा देवी को भनक लग गई। वह उठ गईं और उसने शोर मचा दिया। पड़ोसियों ने चोर को पकड़ने में सहायता की और उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। धर्मपुर पुलिस ने पूर्ण चंद के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया व कसौली कोर्ट मे पेश किया। सुनवाई के बाद से पूर्ण चंद को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।