सोलन। जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने लाइसेंस पर 31 मार्च तक विशिष्ट पहचान संख्या अंकित करवानी होगी। यह जानकारी अतिरिक्त जिला एडीएम विवेक चंदेल ने दी। विवेक चंदेल ने कहा कि यदि 31 मार्च तक शस्त्र लाइसेंस पर विशिष्ट पहचान संख्या अंकित नहीं करवाई तो इस तिथि के बाद शस्त्र लाइसेंस को अवैध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में शस्त्र लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।
एडीएम ने कहा कि जिले के शस्त्र लाइसेंस धारकों की सुविधा के लिए विशिष्ट पहचान संख्या अंकित करने का कार्य जिलाधीश कार्यालय सोलन, एसडीएम कार्यालय सोलन, एसडीएम कार्यालय कंडाघाट, एसडीएम कार्यालय अर्की और एसडीएम कार्यालय नालागढ़ में किया जा रहा है। कहा कि यह विशिष्ट पहचान संख्या प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस के लिए भिन्न होगी। इसके लिए लाइसेंस धारक को लाइसेंस जारीकर्ता प्राधिकरण के कार्यालय में अपने मूल लाइसेंस के साथ आना होगा। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड अथवा किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से आग्रह किया कि 31 मार्च तक अपने शस्त्र लाइसेंस में विशिष्ट पहचान संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करवाएं।