पैसे लेकर फरार हुए नौकर को अदालत ने सुनाई सजा
नालागढ़ (सोलन)। पार्टियों को माल पहुंचाकर उनसे एकत्रित किए गए पैसों का गबन करके फरार होने वाले आरोपी नौकर को अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी नालागढ़ कपिल शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने आरोपी को 1 साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने बताया कि 2 जून 2013 को भगवान दास नागपाल पुत्र चरण दास नागपाल निवासी मकान नंबर-266 फेस-3 बद्दी ने मामला दर्ज करवाया था कि उसके नौकर वासुदेव सैणी को पहली जून, 2013 को बद्दी से नालागढ़ अपनी गाड़ी में सामान लोड कर विभिन्न पार्टियों के पास भेजा था और सामान अनलोड कर पार्टियों से पैसे लेकर वह फरार हो गया। इस पर नालागढ़ थाना में मामला दर्ज किया गया। मामले की तफ्तीश उप निरीक्षक मेहर सिंह और सहायक उप निरीक्षक संजय कुमार ने की और मामला अदालत में आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित किया। गवाहों और न्यायिक रिपोर्टों के आधार पर माननीय अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।