अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ पंकज गुप्ता की अदालत ने सुनाई सजा
दिसंबर 2018 में शिवालिक नगर में यूपी के व्यक्ति से पकड़ा था नशा
संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ पंकज गुप्ता की अदालत ने चूरापोस्त रखने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि 4 दिसंबर 2018 को विशेष जांच दल की टीम, इंस्पेक्टर लखवीर सिंह के नेतृत्व में शिवालिक नगर पेट्रोल पंप के पास गश्त पर थी। इसी दौरान आरोपी धर्मवीर निवासी गांव नगरिया कलां, तहसील फरीदपुर, थाना फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश प्लास्टिक का थैला लेकर आया, जो पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने लगा। संदेह के आधार पर उसे पकड़कर तलाशी ली गई, जिसमें थैले से 5.756 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। इसके बाद आरोपी धर्मवीर को गिरफ्तार कर थाना बरोटीवाला में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।