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Solan News: मादक पदार्थ रखने के दोषी क्लीनिक संचालक को चार साल का कारावास

Fri, 09 Feb 2024 11:27 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
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50 हजार जुर्माने की सजा भी सुनाई, अदा न करने पर अतिरिक्त सजा
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश चंद्र की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़(सोलन)। मादक पदार्थ रखने के जुर्म में बद्दी के एक क्लीनिक चलाने वाले संचालक महेंद्र पाल को दोषी करार दिया है। नालागढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश चंद्र की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को चार साल का कारावास व 50, 000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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उप जिला न्यायवादी देविंद्र सिंह चंदेल ने बताया की 4 जनवरी 2014 को जब पुलिस टीम गश्त और यातायात जांच करते हुए साईं रोड बद्दी में मौजूद थी, तो पुलिस को सूचना मिली कि महिंद्र पाल पुत्र स्व. माम राज निवासी गांव रजोली पोस्ट मधोली तहसील नारायणगढ़ जिला अंबाला हरियाणा क्लीनिक की आड़ में चूरा पोस्त का धंधा करता है, दुकान पर चूरा पोस्त की सप्लाई कर रहा है। इस गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने महिंदर पाल की दुकान की तलाशी लेने पर यहां से कुल 13.400 किलो ग्राम चूरा पोस्त (भूकी) बरामद किया था। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी महिंद्र पाल को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत 4 साल का कठोर कारावास व 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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