सोलन। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने नालागढ़ उपमंडल में कोविड-19 के दृष्टिगत पूर्व में घोषित कंटेनमेंट जोन में संशोधन कर कुछ क्षेत्रों को सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन घोषित करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश उपमंडलाधिकारी नालागढ़ की संस्तुति के आधार पर जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार नालागढ़ उपमंडल में सब्जी मंडी, बद्दी के पूरे क्षेत्र (क्षेत्र में हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव रोगी के कारण), शिवालिक नगर, झाड़माजरी, बद्दी में केवल कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के आवास, हाऊसिंग बोर्ड फेस-3 बद्दी में केवल कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के आवास, बसंती बाग बद्दी में केवल कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के आवास तथा ग्राम पंचायत हरिपुर संढोली, बद्दी में केवल कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के आवास को सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त सभी सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन की सीमाओं को पूर्ण रूप से सील करने के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में अन्य शर्तें 7 अगस्त को जारी आदेशों के अनुरूप रहेंगी। ब्यूरो