सोलन। कारोबारियों को मिठाई बेचने के लिए अब ‘बेस्ट बिफोर’ (इस्तेमाल करने की सही अवधि) लिखना अनिवार्य हो गया है। मिठाई की ट्रे पर बाकायदा इसका लेबल लगाना होगा। इससे लोगों को खरीदारी करते समय वस्तुओं के इस्तेमाल में सही-गलत का पता लग सकेगा।
कारोबारी को एफएसएसएआई नियमों का पालन करना होगा। ऐसा न करने की सूरत में कारोबारी को एक से तीन लाख का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। एक अक्तूबर से सभी मिठाई कारोबारियों को इन नियमों का पालन करना होगा। विभाग के अनुसार दूध से बनी मिठाइयां 24 से 48 घंटों में खराब हो जाती हैं जिसका लोगों को पता ही नहीं चलता। त्योहारी सीजन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है। मिठाइयों की ट्रे पर बेस्ट बिफोर की जांच के लिए विभाग निरीक्षण शुरू करेगा।
उधर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुज शर्मा ने कहा कि मिठाईयों की ट्रे पर कारोबारी को बेस्ट बिफोर लिखना होगा। एक अक्तूबर से एफएसएसएआई के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।