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Solan News: बाहरी वाहनों के अवैध संचालन पर बीबीएन पैसेंजर सोसायटी ने जताई चिंता

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संवाद न्यूज एजेंसी
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नालागढ़ (सोलन)। बीबीएन पैसेंजर को-ऑपरेटिव सोसायटी ने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहनों के स्थायी रूप से संचालन और परमिट नियमों के उल्लंघन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सोसायटी के प्रतिनिधि मनोज राणा, जितेंद्र ठाकुर, ओमप्रकाश और नसीब सैणी ने सरकार से इस दिशा में कठोर कदम उठाने की मांग की है। प्रतिनिधियों ने बताया कि केंद्र सरकार की 13 फरवरी की अधिसूचना के अनुसार बाहरी राज्य का वाहन 50 दिनों से अधिक दूसरे राज्य में नहीं रुक सकता। हालांकि, हिमाचल में हजारों वाहन इस नियम की अवहेलना कर राज्य में स्थायी रूप से सवारियां ढो रहे हैं। इससे राज्य सरकार को मिलने वाले रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क का करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है और स्थानीय ट्रांसपोर्टरों व युवाओं के रोजी-रोटी पर असर पड़ रहा है।सोसायटी ने मांग की है कि परमिट उल्लंघन करने वाले वाहनों पर न्यूनतम 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाए और बार-बार उल्लंघन करने पर वाहन जब्त किए जाएं। इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में विशेष चेकिंग बैरियर स्थापित करने और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिये 50 दिनों की अवधि की निगरानी करने का आग्रह किया गया। सोसायटी ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 17(4) के तहत प्रदेशभर में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर अवैध वाहनों की छंटनी करने की भी मांग की। बीबीएन पैसेंजर सोसायटी के प्रतिनिधि जतिंद्र ठाकुर, मनोज राणा, निर्मल ठाकुर, सलीम लाद्दी, नसीब सैणी, ओमप्रकाश ठाकुर, चौहान ट्रेवल्स, संजीव ठाकुर, कुलदीप सैनी और अतिश ने सरकार से अपील की कि स्थानीय ट्रांसपोर्टरों के हितों की रक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इन अवैध वाहनों पर लगाम नहीं लगाई गई, तो स्थानीय ट्रांसपोर्टर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।
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