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Solan News: छात्राओं और महिला कर्मचारियों को कानूनी अधिकारों के बारे में किया जागरूक

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सोलन। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन में आंतरिक शिकायत समिति ने छात्र-छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013 (पॉश अधिनियम) की जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य छात्राओं और महिला कर्मचारियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना था। पॉश अधिनियम के तहत दस या अधिक कर्मचारियों वाले हर संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का होना अनिवार्य है। कार्यस्थल पर किसी भी अवांछित व्यवहार या उत्पीड़न के खिलाफ घटना के तीन महीने के भीतर लिखित शिकायत दर्ज की जा सकती है। महाविद्यालय में एक शिकायत पेटिका भी लगाई गई है, जिससे छात्राएं बिना किसी डर के अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। कार्यक्रम की संयोजिका आंतरिक शिकायत समिति अध्यक्ष आशा शर्मा रहीं। समिति सदस्य दिनेश शर्मा ने समानता के अधिकार पर बात की। उन्होंने छात्र समुदाय को हर महिला को सम्मान की दृष्टि से देखने पर बल दिया। विनय शर्मा ने समाज में बढ़ते यौन उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने छात्रों को इसकी रोकथाम के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य रमेश शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर भानु शर्मा, आचार्य सुरेश शर्मा भारद्वाज, पवन शर्मा, देवकुमार नेगी, पंकज सूद, विपिना ठाकुर ने भाग लिया।
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