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Solan News: माइनर मिनरल से जुड़े निमयों में संशोधन से ठेकेदारों को राहत

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अर्की ठेकेदार यूनियन ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
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संवाद न्यूज एजेंसी
अर्की (सोलन)। प्रदेश सरकार ने माइनर मिनरल से जुड़े नियमों में संशोधन कर ठेकेदारों को राहत दी है। उद्योग विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल (रियायत) और माइनिंग नियमों में नौवां संशोधन लागू हो गया है। संशोधन के तहत यदि माइनिंग पट्टे के नवीकरण के लिए समय पर आवेदन किया गया हो और मामला लंबित रह जाए, तो निदेशक कारण दर्ज करते हुए नवीकरण तक काम जारी रखने की अनुमति दे सकेंगे। इससे ठेकेदारों को काम बंद होने की परेशानी से राहत मिलेगी। इस फैसले पर अर्की ठेकेदार यूनियन ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान और अर्की विधायक संजय अवस्थी का धन्यवाद किया। यूनियन अध्यक्ष सुरेश पाल समेत हीरा कौंडल, यशविंद्र राठौर, रोशन वर्मा, राजेंद्र रावत, रवि पाठक, रामराज, राजेश ठाकुर, राकेश ठाकुर, कामेश्वर शर्मा और जय सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया। संशोधन के तहत सरकारी निर्माण कार्यों में माइनर मिनरल का मौके पर उपयोग आसान कर दिया गया है। इसके तहत लोक निर्माण, जल शक्ति और आवास एवं शहरी विकास विभाग के 50 लाख रुपये तक के कार्यों में और अन्य सरकारी विभागों के 25 लाख रुपये तक के कार्यों में माइनर मिनरल का उपयोग मौके पर किया जा सकेगा। इसके लिए तय रॉयल्टी और अन्य शुल्क काटे जाएंगे।ठेकेदारों का कहना है कि इस फैसले से प्रदेशभर में विकास कार्यों में तेजी आएगी और लंबे समय से चली आ रही दिक्कतें दूर होंगी।
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