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Solan News: मान्यता रिन्यू न करने वाले 35 निजी स्कूलों पर गिरेगी गाज

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शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए नियमों की अनदेखी पड़ी भारी
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बिना फायर एनओसी और बिना टेट शिक्षकों के चल रहे थे संबंधित स्कूल
उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने की रिपोर्ट तैयार, अब निदेशालय भेजेंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला शिक्षा विभाग ने नियमों की अवहेलना करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। जिले में संचालित कुल 228 निजी स्कूलों में से 35 स्कूलों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। इन स्कूलों ने न केवल शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए अपनी मान्यता का नवीनीकरण नहीं करवाया है, बल्कि सुरक्षा और शैक्षणिक मानकों को भी ताक पर रखा हुआ है। बार-बार नोटिस देने के बाद भी इन्होंने व्यवस्था में सुधार नहीं किया है। वहीं अब उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में मान्यता रिन्यूअल में लापरवाही पाई गई है। 35 स्कूलों ने आगामी सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की। इसमें 12 स्कूलों के पास अनिवार्य फायर एनओसी तक नहीं है, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। कई स्कूलों में शिक्षक टेट उत्तीर्ण नहीं हैं, जो शिक्षा के अधिकार के नियमों का सीधा उल्लंघन है। जिला शिक्षा विभाग की ओर से तय किए गए अन्य मानक और सुरक्षा इंतजाम भी इन स्कूलों में अधूरे पाए गए हैं। उधर, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कुमारी रीता गुप्ता ने बताया कि इन सभी डिफाल्टर स्कूलों की सूची और उनकी कमियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस रिपोर्ट को अब अंतिम कार्रवाई के लिए शिक्षा निदेशालय भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों को बख्शा नहीं जाएगा। बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।
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