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कारोबारियों को दुकानों के बाहर लिखना होगा जीएसटी नंबर

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राकेश शर्मा

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सोलन। कारोबारियों को अब जीएसटी नंबर सार्वजनिक करना होगा। उन्हें दुकान या संस्थान के बाहर बोर्ड लगाकर जीएसटी नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। कोई कारोबारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आबकारी एवं कराधान विभाग ने ऐसे कारोबारियों जिन्होंने जीएसटी नंबर ले रखे हैं, उनकी सूची तैयार कर ली है।

इस सूची के आधार पर सभी कारोबारियों को व्यवसायिक प्रतिष्ठान के बाहर जीएसटी नंबर लिखने की सख्त हिदायत दी है। जीएसटी धारक कारोबारी को हर खरीद पर पक्का बिल देना होगा और उसमें वो ही जीएसटी नंबर अंकित किया जाएगा, जो दुकान के बाहर लिखा हो। कोई भी ग्राहक दुकान के बाहर लिखे जीएसटी नंबर से बिल पर अंकित जीएसटी नंबर का मिलान कर सकता है।
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विभाग ने यह कार्रवाई जीएसटी नंबर में हेरफेर रोकने और एक ही नंबर पर कई कारोबार करने के मामलों पर नकेल कसने के तहत शुरू की है। इसके पहले चरण में कारोबारियों को नोटिस और मौखिक तौर पर जागरूक किया जा रहा है। विभाग ने जीएसटी कंपोजीशन डीलर को भी बाहर बोर्ड लगाने के निर्देश जारी किए हैं ताकि दोनों की पहचान आसान हो सके।

हिमाचल में 20 लाख रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। पहले यह सीमा 10 लाख रुपये तक थी लेकिन जुलाई माह में केंद्र सरकार ने हिमाचल समेत पर्वतीय राज्यों में जीएसटी की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया था।

जीएसटी नंबर सार्वजनिक न किए तो होगी कार्रवाई : विभाग
आबकारी एवं कराधान आयुक्त हिमांशु आर पंवर का कहना है कि सभी जीएसटी धारक कारोबारियों को अपने नंबर दुकान के बाहर लिखने होंगे जिससे नंबर सार्वजनिक हो सकें। साथ ही कारोबारियों को हर खरीद पर पक्का बिल देना होगा। इस बिल में लिखे जीएसटी नंबर को ग्राहक दुकान के बाहर लिखे जीएसटी नंबर से मिला सकेंगे। जीएसटी नंबर न लिखने और पक्का बिल न देने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जीएसटी में कंपोजीशन ले रहे डीलर को दुकानों के बाहर कंपोजीशन शब्द लिखना पड़ेगा। यदि कोई डीलर कंपोजीशन के दायरे में है और इस प्रदर्शित नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
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सार्वजनिक होंगे जीएसटी नियमों का उल्लंघन करने वाले
सोलन शहर में महाव्यापार मंडल ने इस मामले को आबकारी एवं कराधान विभाग के समक्ष उठाया था। उन्होंने शिकायत की थी कि एक ही जीएसटी नंबर पर एक से अधिक कारोबार चल रहे हैं। इसके बाद आबकारी एवं कराधान विभाग ने जांच का फैसला किया और अब सभी दुकानदारों को जीएसटी नंबर सार्वजनिक करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के बाद एक जीएसटी पर एक से अधिक कारोबार करने वाले खुद ही सार्वजनिक हो जाएंगे।

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