80 private schools applies for registration renewal in Solan distt
सोलन। जिला सोलन के 234 में से सिर्फ 80 निजी स्कूलों ने शिक्षा विभाग से मान्यता रिन्यू के लिए आवेदन किया है जबकि 154 स्कूल शेष हैं। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल प्रबंधकों को 31 मार्च तक मान्यता रिन्यू करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद रोज के हिसाब से स्कूल प्रबंधकों को जुर्माना देना पड़ेगा। यह जुर्माना 10 हजार से एक लाख तक हो सकता है।
जानकारी के अनुसार कोविड के बीच मार्च के अंत में शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया था। इस कारण कई निजी स्कूल प्रबंधन मान्यता नवीनीकरण का कार्य भी नहीं कर पाए थे। अब शिक्षा विभाग ने संबंधित निजी स्कूलों को मान्यता रिन्यू करवाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए मार्च तक का समय दिया गया है। इसमें मान्यता रिन्यू नहीं करवाने वाले स्कूलों को डिफाल्टर सूची में डालकर कार्रवाई की जाएगी। इसमें आठवीं तक के निजी स्कूल शामिल हैं।
जिला शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक रोशन जसवाल ने कहा कि निजी स्कूलों को मान्यता रिन्यू करने के निर्देश दिए हैं। कुछ स्कूलों ने मान्यता रिन्यू करने के लिए आवेदन कर दिया है। अब स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा।