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ऑटो को सबलेट किया तो रद्द होगा लाइसेंस

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बिना परमिट चल रहे पांच हजार से ज्यादा ऑटो
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सोलन। बेरोजगारी के नाम पर ऑटो का परमिट लेकर उसका इस्तेमाल कारोबार के रूप में करने वालों पर अब जल्द गाज गिरेगी। परिवहन विभाग ने उन ऑटो की तलाश शुरू कर दी है जिन्हें मालिकों ने आगे किराये पर दे रखा है। परिवहन निगम ने साफ किया है कि ऑटो वो ही चलाएगा जिसके नाम पर उसका पंजीकरण होगा। यदि किसी अन्य व्यक्ति को चालक के रूप में ऑटो दिया है तो उसे सबलेट माना जाएगा और पकड़े जाते ही ऑटो का लाइसेंस रद्द कर किसी अन्य जरूरतमंद बेरोजगार को आवंटित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अब एक नाम पर दो या इससे अधिक ऑटो का पंजीकरण भी रद्द होगा।
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परिवहन विभाग जिला में एक लाइसेंस पर एक ही ऑटो चलाने की इजाजत देगा। इन दिनों विभाग ने ऑटो की जांच-पड़ताल का अभियान छेड़ रखा है। जिला भर में इस समय करीब 543 ऑटो पंजीकृत हैं। लेकिन इनमें से कई ऑटो मालिकों ने आगे चलाने के लिए दे रखे हैं। कुछ ऑटो चालकों के पास एक से अधिक लाइसेंस भी हैं। परिवहन विभाग के पास पासिंग के लिए पहुंच रहे ऑटो चालकों को खास हिदायत दी जा रही है। विभाग सिर्फ उन्हीं ऑटो के लाइसेंस आगे जारी कर रहा है जिनके मालिक खुद कार्यालय आ रहे हैं। विभाग ने जल्द ही औचक निरीक्षण अभियान छेड़ने का फैसला किया है। इससे पूर्व परिवहन विभाग ऑटो चालकों के खिलाफ अधिक सवारी बैठाने और मनमाना किराया बसूल करने को लेकर अभियान चला चुका है। इसमें ऑटो चालकों को भारीभरकम जुर्माना किया था। लेकिन अब ऑटो चालकों के परमिट और लाइसेंस रद्द करने का बड़ा अभियान चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है।

खुद चलाएं या परमिट सरेंडर कर दें : आरटीओ
आरटीओ एमडी शर्मा ने कहा कि ऑटो सिर्फ परमिट धारक की चला पाएंगे। इनके स्थान पर किसी दूसरे को ऑटो चलाने की इजाजत नहीं होगी। कहा कि जो भी ऑटो किसी दूसरे के पास पकड़ा जाएगा उसे सबलेट मानकर तत्काल ऑटो मालिक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। परमिट को किसी दूसरे बेरोजगार और जरूरतमंद युवक को प्रदान किया जाएगा। जिला भर में पंजीकृत ऑटो चालकों को हिदायत दी जाती है कि वे खुद ऑटो चलाएं या लाइसेंस सरेंडर कर दें।
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सिर्फ बेरोजगारों को मिलता है ऑटो लाइसेंस
जिला में ऑटो के परमिट के लिए बेरोजगारी का प्रमाणपत्र जरूरी है। रोजगार के नाम पर परिवहन विभाग ऑटो चलाने का परमिट युवाओं को देता है। लेकिन कुछ लोग ऑटो परमिट का इस्तेमाल कारोबार के तौर पर कर रहे हैं। बेरोजगार होने का दावा करके उन्होंने विभाग से लाइसेंस ले रखे हैं जबकि खुद कोई और धंधा कर रहे हैं। ऑटो चालक के हवाले कर इसे दोहरी कमाई का माध्यम बना लिया है। विभाग इस माध्यम को खत्म करने पर काम शुरू कर दिया है।

विधवा महिला को भी मिलेगा ऑटो का परमिट
क्षेत्रीय परिवहन निगम अधिकारी एमडी शर्मा ने कहा कि ऑटो परमिट के लिए कोई विधवा या एकल महिला अनुमति मांगती है तो उसे परमिट जारी किया जा सकता है। ऐसे केस में महिला यदि खुद ऑटो चलाना नहीं जानती है तो वह किसी अन्य ऑटो चालक की सेवाएं ले सकती है। कहा कि ऑटो के परमिट बांटने का मुख्य उद्देश्य गरीब और बेसहारा लोगों को उनके पांव पर खड़ा करना है। इसके लिए विभाग लगातार प्रयासरत है।
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