सोलन। राज्य स्तरीय शूलिनी मेले को लेकर यातायात व्यवस्था भी बदल जाएगी। 20 जून से मॉलरोड से होकर वाहनों के गुजरने पर प्रतिबंध लग जाएगा। यह प्रतिबंध 24 जून तक जारी रहेगा। इसके अलावा ठोडो मैदान में वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। एडीएम ने यह आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन में 20 से 24 जून तक सुबह 8 से रात 10 बजे तक पुराने उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर भी लागू होंगे। 22 जून को शूलिनी माता की झांकियां ला रहे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। 22 से 24 जून तक ठोडो मैदान में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस अवधि में राजगढ़ मार्ग पर पुराने उपायुक्त कार्यालय चौक से मेला स्थल तक किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा नहीं किया जा सकेगा।
मेले के दौरान सुबह 11 से रात 10 बजे तक राजगढ़-ओच्छघाट से सोलन की तरफ आने वाले सभी भारी वाहन कोटलानाला तक आएंगे और वहीं से वापस जाएंगे। सिरमौर जिले के बडुसाहिब की ओर जाने वाले सभी भारी वाहन और बसें कुम्हारहट्टी से ओच्छघाट होकर जाएंगी। इस क्षेत्र से चंडीगढ़ की ओर जाने वाले सभी वाहन और बसें भी ओच्छघाट से होकर कुम्हारहट्टी जाएंगी। इस समयावधि में सपरून चौक से पुराने उपायुक्त कार्यालय और मालरोड की तरफ किसी भी बस एवं भारी वाहन के आने पर पाबंदी रहेगी।
यहां से आगे नहीं आएंगी शिमला की बसें
शिमला-चायल-कंडाघाट की ओर से पुराना बस अड्डा की तरफ आने वाली सभी बसें अंबुशा होटल सोलन तक आएंगी। यहीं से बसें अपने गंतव्य स्थलों की ओर रवाना हो जाएंगी। एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में प्रयोग हो रहे वाहन, मेला अवधि में शहर की सफाई व्यवस्था के लिए इस्तेमाल लाए जा रहे वाहन और मेला ड्यूटी के लिए स्टीकर सहित प्रयुक्त हो रहे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। यह फैसला आमजन की सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिगत लिया गया है। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों तथा ट्रक, मिनी ट्रक, स्वराज माजदा, पिकअप और तिपहिया वाहन संघों के अध्यक्षों को इस संबंध में समुचित निर्देश जारी कर दिए हैं।