सोलन। जिले के तहत सभी घरेलू गैस वितरक एजेंसियों को निर्धारित दरों पर घरेलू गैस सलींडर मुहैया करवाने के जिलाधीश ने आदेश जारी कर इनके रेट भी निर्धारित कर दिए हैं। जिला दंडाधिकारी ने पिछले सभी आदेशों एवं अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए जिले के विभिन्न स्थानों के लिए घरेलू गैस सलींडर का अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किया है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक आदेश 1977 की धारा 3 व द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियम) आदेश के तहत लिया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मैसर्ज राजन साहनी, राजीव गांधी ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी, किश्नपुरा, नालागढ़, जिला सोलन के अधिकार क्षेत्र में किशनपुरा, हररायपुर, गुरुमाजरा, भुड्ड, मलकूमाजरा, मलपुर, ढेला, मानपुरा, खरूणी, सनेड़ बागबानियां, ठेेडा, रौंतावाला, जटटीमाजरा, मानकपुर, खेड़ा, रायपुर जखोली, लोधीमाजरा तथा बनवीरपुर में निर्धारित मूल्य पर घरेलू गैस सलींडर का वितरण करेगी। इन आदेशों के अनुसार यहां कंपनी को 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर किशनपुरा, हररायपुर में 782.50, गुरुमाजरा, भुडड, मलकूमाजरा, मलपुर, ढेला, मानपुरा, खरूणी, सनेड़ बागबानियां, ठेडा, रौंतावाला, जटटीमाजरा, मानकपुर में 787.50 और खेड़ा, रायपुर जखोली, लोधीमाजरा तथा बनवीरपुर में 792.50 रुपये में मुहैया करवाना होगा। यह दरें तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। 19 किलोग्राम वाणिज्यिक गैस सिलेंडर का मूल्य कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्य तथा भाड़ा दर द्वारा परिदान प्रणाली के तहत ही रहेगा। इसके अतिरिक्त जो उपभोक्ता गोदाम से सिलेंडर लेंगे उन्हें गैस कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य पर प्रति सिलेंडर 15 रुपये की छूट मिलेगी।