एटीएम से चोरी की कोशिश में छह माह की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
नालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ थानांतर्गत चौंकीवाला में सेंट्रल बैंक के एटीएम को तोड़कर चोरी का प्रयास करने वाले एक आरोपी को अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी नालागढ़ कपिल शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में 6-6 माह की कैद और 1-1 हजार रुपये की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी करने वाले उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने बताया कि 26 जनवरी, 2018 को तत्कालीन एसपी गौरव पुलिस टीम के साथ रात्रि गश्त में थे और रात्रि करीब 1:15 बजे चौंकीवाला पहुंचे। यहां स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में दोषी बृजेश कुमार निवासी गांव पिंडआ चौराहा थाना मंझगांव जिला सतना मध्य प्रदेश लोहे की रॉड से चोरी करने की नीयत से एटीएम की तोड़ फोड़ कर रहा था। इसने पुलिस पार्टी को देखने पर भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उसे धर-दबोचा। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर मामला अपनी तफ्तीश के बाद अदालत में प्रस्तुत किया। इस पर सुनवाई करते हुए आरोपी को भादसं 457 व 511 के तहत छह-छह माह की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।