नाहन। जिला के नगर पालिका के चुनाव के चलते आग्नेयास्त्र या कोई अन्य घातक हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुपालन में यह आदेश जारी किए गए हैं। नगर पालिका के चुनाव के चलते जिला सिरमौर में कानून प्रवर्तन एजेंसी के अलावा कोई भी व्यक्ति इन आदेशों के जारी होने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने तक जिला के नगर समिति/नगर पंचायत के अधिकार क्षेत्रों में आग्नेयास्त्र या कोई अन्य घातक हथियार नहीं ले जाएगा। संवाद