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Sirmour News: दुष्कर्म और एससी/एसटी एक्ट मामले में पूर्व थाना प्रभारी का बयान दर्ज

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नाहन। सिरमौर जिले की विशेष अदालत में महेश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व थाना प्रभारी देवी सिंह का बयान दर्ज किया गया। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़ा है। पूर्व थाना प्रभारी ने अदालत को बताया कि वर्ष 2022 में वह रेणुकाजी थाना प्रभारी थे। छह अगस्त 2022 को पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक सिरमौर को शिकायत दी थी, जिसे कार्रवाई के लिए रेणुकाजी थाने भेजा गया। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और पीड़िता को चिकित्सा जांच के लिए ददाहू अस्पताल भेजा गया। महिला चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण जांच अगले दिन हुई। चूंकि मामले में एससी/एसटी एक्ट भी लागू था, इसलिए सक्षम जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए एसपी को आवेदन भेजा गया। आदेश के बाद जांच एसडीपीओ राजगढ़ भीष्म ठाकुर को सौंप दी गई। संवाद
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