शिलाई (सिरमौर)। उपमंडल में बाहर फंसे लोगों को घर पहुंचने पर 14 दिन के होम क्वारंटीन का सख्ती से पालन करना होगा। ऐसा न करने पर उसके विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज करवाया जाएगा। जिस पंचायत में कोई भी व्यक्ति घर पहुंचता है, उस पंचायत के जनप्रतिनिधियों का विशेष दायित्व रहेगा। पंचायत प्रधान व वार्ड मेंबर बाहर से आए व्यक्ति की हर दिन की रिपोर्ट आशा वर्कर और अन्य कर्मियों के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचानी होगी। एसडीएम शिलाई योगेश चौहान ने कहा कि इस आदेश को सभी विभागों को जारी कर दिया गया है। उन्होंने पुलिस ओर स्वास्थ्य विभाग को आदेश जारी किए हैं कि कर्फ्यू में ढील के दौरान जरूरी सामान खरीदने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना होगा।