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Sirmour News: घरेलू हिंसा का दावा साबित नहीं, पत्नी की याचिका खारिज

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नाहन। अदालत ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंशुल मलिक ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने आरोपों को पर्याप्त एवं विधिसम्मत साक्ष्यों से सिद्ध नहीं कर सकीं, इसलिए संरक्षण आदेश, भरण-पोषण, आवासीय राहत तथा मुआवजे की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। यह मामला पलका देवी बनाम नारायण दत्त के बीच का है। मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि पति ने मारपीट की, घर से निकाल दिया तथा दूसरी महिला से संबंध होने के कारण उसे तलाक देने का दबाव बनाया। दूसरी ओर पति ने सभी आरोपों से इन्कार करते हुए कहा कि वह सीमित आय वाला मजदूर है और तीन बच्चों की देखभाल उसी के जिम्मे है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि कथित मारपीट के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी या चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही न्यायालय ने याचिकाकर्ता को भरण-पोषण एवं आवासीय राहत का पात्र नहीं माना गया। मुआवजे की मांग पर भी अदालत ने कहा कि घरेलू हिंसा के आरोप पर्याप्त रूप से सिद्ध नहीं हुए। संवाद
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