नाहन। एनआई एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए यमुनानगर निवासी राजीव कुमार की समय अवधि बढ़ाने की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मस्तराम बनाम राजीव कुमार मामले में उसे 12 लाख रुपये मुआवजा राशि अदा करने की सजा सुनाई थी। इसके बाद नवंबर 2025 को अदालत ने सजा के संचालन को निलंबित किया था। बशर्ते कि आरोपी दो माह के भीतर 50,000 का जमानत बांड और मुआवजा राशि का 20 प्रतिशत जमा करे। बावजूद इसके अदालत ने फरवरी 2026 में दोबारा आदेशों का पालन करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान किया था लेकिन दोषी मुआवजा की राशि जमा करने में विफल रहा। अब उसने तीसरी बार समय विस्तार के लिए आवेदन किया। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी की परिस्थितियों को असाधारण मानते हुए आवेदन को खारिज कर दिया। संवाद