कीरतपुर, मेलियों, फतेहपुर, मिस्सरवाला और माजरा में धारा 163 लागू
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। माजरा उपतहसील में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 लागू कर दी गई है। जिला उपायुक्त ने शुक्रवार रात को आदेश जारी किए। उपतहसील के कीरतपुर, मेलियों, फतेहपुर, मिस्सरवाला और माजरा में 19 जून तक 5 से अधिक लोगों के एकसाथ एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए माजरा थाना, एनएच-07 और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल का पहरा है। माजरा पुलिस थाना के तहत आने वाले एक गांव से युवती लापता हो गई थी। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई थी। शुक्रवार को काफी तनाव बढ़ गया था। पहले ग्रामीणों ने एनएच-07 पर माजरा दोसड़का पर विरोध-प्रदर्शन किया था। कुछ समय तक आंशिक चक्का जाम भी किया था। एसडीएम पांवटा और डीएसपी पांवटा के समझाने पर लोग एनएच से हटे थे। शाम पांच बजे के बाद ग्रामीण विरोध-प्रदर्शन करने लड़के के गांव की तरफ कूच कर गए थे। दोनों पक्षों के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ था। पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। पथराव के दौरान 3 पुलिस कर्मियों सहित कई लोगों घायल हो गए थे। इसको देखते शुक्रवार देर रात को उपायुक्त ने उपतहसील के कीरतपुर, मेलियों, फतेहपुर, मिस्सरवाला और माजरा में 19 जून तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा-163 लागू कर दी है।