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Sirmour News: नाहन अदालत ने दिवंगत दावेदारों के वारिसों को रिकॉर्ड पर लिया

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नाहन। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने रेणुका जी बांध परियोजना से जुड़े भूमि मुआवजा मामले में दिवंगत दावेदारों के कानूनी वारिसों को रिकॉर्ड पर शामिल करने की अनुमति दे दी है। मामला देवी राम व अन्य बनाम रेणुका जी बांध परियोजना व अन्य से संबंधित है। अदालत में दायर आवेदनों में दिवंगत धोनू राम और देवी राम के निधन के बाद उनके कानूनी वारिसों को मामले में शामिल करने की मांग की गई थी। रिकॉर्ड पर मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी वारिस प्रमाण पत्र भी पेश किए गए। संबंधित पक्षों की ओर से आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। अदालत ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व फैसले में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के आधार पर दोनों आवेदन स्वीकार करते हुए वारिसों को रिकॉर्ड पर लेने के आदेश दिए। अब मुआवजा राशि जारी करने के लिए दायर आवेदन पर 16 सितंबर 2026 को सुनवाई होगी। संवाद
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