ब्रजघाट में सरेबाजार ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला
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कालाअंब (सिरमौर)। नशीली दवाइयों की तस्करी का अभियोग साबित होने पर सीजेएम कोर्ट ने एक व्यक्ति को तीन साल के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 में पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की अगुवाई वाली टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए नाहन के समीप ही विनोद कुमार नामक व्यक्ति से दवाइयों की 81 शीशियां बरामद हुई थीं जिनके वह बिल आदि नहीं दिखा पाया। उसके खिलाफ ड्रग कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18 ए और 18सी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अदालत में पांच गवाहों की बिनाह पर यह ड्रग इंस्पेक्टर और जिला उप न्यायवादी ने आरोप साबित कर दिखाया। ड्रग इंस्पेक्टर रजत कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि नाहन निवासी विनोद कुमार से 81 बोतल रैक्सकोफ की बरामद की थी। मामला अदालत में चल रहा था। आज मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 18सी के तहत 3 साल की कैद व 18ए के तहत 1 साल की कैद की सजा सुनाई। जबकि आरोपी को 5 हजार रुपये जुर्माना भी भरा होगा। उन्होंने कहा कि यह सजाएं एक साथ चलेंगी।