पांवटा साहिब (सिरमौर)। लापरवाही से वाहन चलाने का अभियोग साबित होने पर एसीजेएम न्यायालय संख्या-1 पांवटा साहिब के न्यायाधीश डॉ. परविंद्र सिंह अरोड़ा ने दोषी आदिल पुत्र अखिल मोहम्मद निवासी सहारनपुर को छह महीने कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को धारा 279 आईपीसी में 6 माह कैद तथा 1000 रुपये जुर्माना, धारा 337 आईपीसी में 6 माह कैद व 500 रुपये जुर्माना तथा धारा 338 आईपीसी में 6 माह कैद व 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी के खिलाफ संदीप सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी कलेसर खिदराबाद जिला यमुनानगर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 15-7-2009 को वह ट्रैक्टर नंबर एचआर 02- 3698 में 15-20 आदमियों के साथ कलेसर गांव से हरिद्वार यात्रा पर जा रहा था। 4 बजे सुबह बहराल बैरियर के पास ट्रैक्टर रोककर टोल टैक्स की पर्ची कटवा रहा था तो इसी बीच दोषी ट्रक नं. यूपी 11 पी- 4121 को तेज रफ्तारी व लापरवाही से चलाते हुए ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। इससे कुलदीप सिंह पुत्र तेजपाल सिंह गांव फैजपुर जिला यमुनानगर को गंभीर चोटें आई। जुर्म साबित होने पर अदालत ने दोषी के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के तहत सजा सुनाई है। इसकी पैरवी सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने दी