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नशे में वाहन चलाने पर छह महीने की कैद

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अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) नाहन की अदालत ने शराब पीकर गाड़ी चलाने का अभियोग साबित होने पर एक व्यक्ति को छह महीने कैद और 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने वर्ष 2015 में एक वाहन दुर्घटना की थी जिसमें वह स्वयं ही घायल हो गया था।
उप जिला न्यायवादी रुमिंद्र बैंस ने अदालत में इस मामले की पैरवी की। ठोस दलील और गवाहों की विनाह पर उन्होंने अभियोग साबित कर दिखाया। उन्होंने बताया कि चार मार्च 2015 को ददाहू-चांदनी सड़क मार्ग पर एक ट्रैक्टर पलट गया था। अनिल कुमार निवासी जामूकोटी इस ट्रैक्टर को चला रहा था। वह स्वयं ही इस हादसे में घायल हो गया। पुलिस ने छानबीन के बाद पाया कि अनिल कुमार लापरवाही के साथ तेज गति से वाहन चला रहा था। उसने नशे का भी सेवन कर रखा था।
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उन्होंने बताया कि अदालत में अभियोग साबित होने पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की न्यायाधीश मनीशा गोयल ने आरोपी अनिल कुमार को भादंसं की धारा 279 के तहत छह महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माना, 337 के तहत तीन महीने कैद और 500 रुपये जुर्माना, 338 के तहत छह महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माना, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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