पॉलिथीन मिलने पर पांच हजार जुर्माना
पांवटा साहिब (सिरमौर)। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर एक दुकानदार को पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है। खाद्य निरीक्षक पांवटा श्याम भाटिया ने कहा कि पांवटा के बद्रीपुर में पॉलिथीन प्रयोग की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद कुछ व्यवसायिक संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पॉलिथीन मिलने पर व्यापारी को पांच हजार जुर्माना किया गया है। प्रदेश में पॉलिथीन उपयोग और बिक्री बंद है। पांवटा क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।