नाहन। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने भूमि प्रभावितों को 86,41,719 रुपये मुआवजा राशि जारी करने की अनुमति दे दी है। ये मामले लायक राम, हीना देवी, कुंदन सिंह व अन्य बनाम प्रधान सचिव (पावर) व अन्य से संबंधित हैं। अदालत में दायर आवेदनों में कहा था कि पूर्व में पारित निर्णय के तहत निर्धारित मुआवजा राशि कोर्ट में जमा की जा चुकी है। साथ ही इस निर्णय के खिलाफ किसी भी पक्ष ने अपील दायर नहीं की है। आवेदकों ने अपनी घरेलू जरूरतों का हवाला देते हुए राशि जल्द जारी करने की मांग की थी। वहीं, प्रतिवादी पक्ष ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट नाजिर की रिपोर्ट के अनुसार लायक राम मामले में 12,17,693, हीना देवी मामले में 1,02,435 और कुंदन सिंह मामले में 73,21,591 रुपये की राशि अभी तक वितरित नहीं की गई थी। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आदेश दिया कि आवेदकों के हिस्से की राशि ब्याज सहित नियमानुसार उनकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद जारी की जाए।
संवाद