चिट्टे के मामले में आरोपी को मिली जमानत
नाहन। एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में विशेष अदालत ने नाहन के युवक को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी भानु गर्ग को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला 31 मार्च 2026 को पुलिस थाना सदर नाहन में दर्ज है। पुलिस की डिटेक्शन सेल की टीम कालाअंब-नाहन क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान कांगनवाला नेचर पार्क के पास एक स्कूटी की तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे 6.68 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की थी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द की जा सकती है। आरोपी वर्तमान में जेल में बंद है। संवाद