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Sirmour News: चिट्टा केस में जब्त वाहन छोड़ने का आदेश

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नाहन। विशेष न्यायाधीश ने पुलिस थाना नाहन में दर्ज एनडीपीएस मामले में जब्त की गई कार को उसके मालिक सूरज ठाकुर के सुपुर्द करने का आदेश दिया है। यह वाहन 10 जून 2026 को 9.22 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) के मामले में जब्त किया था। इस मामले में पुलिस ने जिला चंबा के तहसील चुराह निवासी सूरज ठाकुर समेत अखिल और कमलेश कुमार, दोनों शिलाई निवासी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने वाहन को मालिक के सुपुर्द करने का आदेश देते हुए शर्त रखी कि आवेदक 5 लाख रुपये का जमानती बांड भरना होगा। वाहन न तो बेचा जाएगा न ही उसका रंग या अन्य विशेषताएं बदली जाएंगी।
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