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Sirmour News: किरायेदारी विवाद में 3 हजार जुर्माने पर दस्तावेज रिकॉर्ड में लेने की मंजूरी

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नाहन। वरिष्ठ सिविल जज नाहन उपासना शर्मा की अदालत ने किरायेदारी विवाद से जुड़े मामले में प्रतिवादी की ओर से पेश किए गए विभिन्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दी है। अदालत ने दस्तावेज देरी से पेश करने पर 3,000 रुपये की लागत भी लगाई है। मामले में प्रतिवादी ने नगर परिषद नाहन, जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड से संबंधित दस्तावेज पेश करने की अनुमति मांगी थी। इनमें मकान कर की रसीदें, भवन नक्शे की स्वीकृति, पानी-बिजली कनेक्शन, एनओसी और अन्य रिकॉर्ड शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने आवेदन का विरोध करते हुए किरायेदारी का दावा किया और दस्तावेज देरी से पेश किए जाने पर आपत्ति जताई। अदालत ने माना कि मामला अभी प्रतिवादी साक्ष्य के चरण में है और दस्तावेज विवाद के उचित निपटारे के लिए प्रासंगिक हैं। हालांकि, इन्हें पेश करने में देरी हुई है। इसलिए आवेदन 3,000 रुपये की लागत के साथ स्वीकार किया गया। लागत की आधी राशि जिला आपदा राहत कोष और आधी याचिकाकर्ता को देने के आदेश दिए गए। मामले में अगली सुनवाई 9 अक्तूबर को होगी। संवाद
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