एमएसीटी कोर्ट का आदेश : आवेदक को हर्जाने की राशि जारी
नाहन। मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल ने एक आदेश में आवेदक कमलजीत सिंह को हर्जाने की पूरी राशि जारी करने का निर्देश दिया है। कमलजीत सिंह बनाम धर्म सिंह एवं अन्य मामले में 8 अप्रैल को 4,70,000 की राशि टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने सिविल कोर्ट में जमा की है। न्यायाधीश कपिल शर्मा ने कहा कि आवेदक की प्रार्थना वास्तविक है और उसे अपनी व्यक्तिगत व पारिवारिक जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता है। इसलिए न्याय के हित में जमा राशि को अद्यतन ब्याज सहित आवेदक के खाते में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि यदि राशि 45 दिनों में नहीं दी जाती तो 28 मार्च 2025 (याचिका दायर करने की तारीख) से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लागू होगा।
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