अदालत 2
नाहन। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने रेणुकाजी बांध परियोजना मामले में आवेदकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने रिकॉर्ड की जांच के बाद एफडीआर रजिस्टर में जमा 13,08,12,528 की राशि को अप-टू-डेट ब्याज सहित जारी करने की मंजूरी दी। आवेदकों के वकील ने दलील दी कि बांध प्रबंधन ने मुआवजा राशि पहले ही कोर्ट में जमा करा दी थी। संदर्भ याचिका का फैसला 30 मई 2024 को हुआ था, जिसके खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है। आवेदकों ने पैसों की सख्त जरूरत का हवाला देकर इसे जारी करने की मांग की थी। बांध प्रबंधन के वकील ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने आदेश दिया कि उचित पहचान के बाद पूरी राशि बैंक ट्रांसफर के जरिए भेजी जाए। संवाद