नशीली दवाइयों के मामले में आरोपी को मिली जमानत
नाहन। एनडीपीएस अधिनियम के मामले में अदालत ने एक युवक को सशर्त जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 50 हजार के निजी मुचलके और एक जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला 9 फरवरी 2026 को पुलिस थाना पांवटा साहिब में दर्ज है। पुलिस की टीम ने बहराल टोल क्षेत्र में मोटरसाइकिल की तलाशी में आरोपी साहिदुर रहमान निवासी पांवटा साहिब के कब्जे से 105 नशीले गोलियां और 47 कैप्सूल बरामद किए थे। इसके बाद से आरोपी न्यायिक हिरासत पर जेल में बंद है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि शर्तों के उल्लंघन पर जमानतें रद्द की जा सकती है।
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