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Sirmour News: अदालत ने दोषी चालक को सुनाई 6,000 रुपये जुर्माने की सजा

Tue, 10 Oct 2023 02:11 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पांवटा साहिब
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अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पांवटा साहिब की न्यायाधीश प्रियंका देवी की अदालत ने दोषी संजीव कुमार उर्फ संजय (59) पुत्र मुंशीराम निवासी गांव बद्रीपुर, धर्मावाला, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून उत्तराखंड को आईपीसी की धारा 279 के तहत 1000 रुपये और धारा 304 के तहत 5,000 रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने की। मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि शिकायतकर्ता जाहिर अब्बास पुत्र अकतर अली निवासी बांगरन तहसील पांवटा साहिब ने पुलिस चौकी राजबन में सड़क दुर्घटना की सूचना 27 जनवरी 2014 को देते हुए बताया था कि सुबह करीब सवा 9 बजे वह बांगरण से फुलपुर वाया शमशेरगढ़ जा रहा था।

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इसी बीच उसके आगे राकेश कुमार पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत फुलपुर भी जा रहा था। सामने फुलपुर की ओर से ट्रैक्टर ने गलत दिशा में तेज रफ्तार से आते हुए राकेश कुमार को फ्रंट टायर से टक्कर मारी। हादसे में राकेश कुमार को सिर पर चोट आई और मौके पर ही मृत्यु हो गई। चालक संजय ट्रैक्टर छोड़ कर भाग गया। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष ने मुकदमे में 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी को उपरोक्त जुर्माने की सजा सुनाई।

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