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Sirmour News: हेल्पर की मौत मामले में साक्ष्यों के अभाव में ट्राला चालक बरी

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महोदय, पंजाब के लिए भी महत्वपूर्ण..
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नाहन। करीब आठ वर्ष पुराने सड़क हादसे के मामले में न्यायालय ने ट्राला चालक सुखदेव सिंह निवासी जिला गुरदासपुर, पंजाब को सभी आरोपों से बरी कर दिया। मामला जनवरी 2018 को राजगढ़ थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार हेल्पर अमृतपाल सिंह सड़क से पत्थर हटाने के बाद चलते ट्राले पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान वह फिसल गया और ट्राले के पिछले पहिये के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। सुनवाई के दौरान अदालत में पेश मुख्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसे के समय ट्राला धीमी गति से चल रहा था। अदालत ने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि चालक ने वाहन को लापरवाही या उतावलेपन से चलाया था। वाहन की यांत्रिक जांच में भी कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली। साथ ही, घटनास्थल से फरार होने के आरोप का भी पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इन परिस्थितियों में न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी सुखदेव सिंह को आईपीसी की धारा 279 और 304-ए तथा एमवी एक्ट के तहत आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
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