नाहन। जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में ट्रायल कोर्ट/एसीजेएम की ओर से दोषी को दी गई सजा को रद्द करते हुए बरी कर दिया है। यह मामला साल 2022 को पंजाब नेशनल बैंक बनाम कुलदीप सिंह के बीच का है। दरअसल, अपीलकर्ता की ओर से प्रतिवादी बैंक को पूरी मुआवजा राशि जमा कर दी गई। बैंक शाखा प्रबंधक ने बयान दिया कि अब कोई बकाया शेष नहीं है और मामले को संयोजित करने पर कोई आपत्ति नहीं। साथ ही, अपीलकर्ता ने वित्तीय स्थिति देखते हुए न्यूनतम कंपाउंडिंग शुल्क लगाने की प्रार्थना की। इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 7 दिनों के भीतर डीएलएसए, नाहन में चेक राशि का 10 प्रतिशत कंपाउंडिंग शुल्क जमा करने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया।
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