नाहन। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी के व्यक्तिगत और जमानत बांड प्रस्तुत करने तथा मुआवजे राशि जमा करने के लिए समय विस्तार की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया। यह मामला धनवीर सिंह बनाम इंद्रजीत सिंह के बीच का है। ट्रायल कोर्ट ने 24 जनवरी 2026 के आदेश में अपीलकर्ता धनवीर सिंह को 30,000 का व्यक्तिगत व जमानत बांड और 4,60,000 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का 20 प्रतिशत दो माह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया था। यह अवधि 30 मार्च के आदेश के तहत 15 दिन और बढ़ाई गई थी। अब अपीलकर्ता ने वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देते हुए अनुपालन न कर पाने का कारण बताया, लेकिन जमानत बांड प्रस्तुत न करने का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया। अदालत ने माना कि अपीलकर्ता निर्धारित समय सीमा में आदेशों का पालन करने में असफल रहा। इस आधार पर न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने समय विस्तार के आवेदन को योग्यताहीन मानते हुए खारिज कर दिया।