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Sirmour News: अदालत ने पुलिस सहायता की अर्जी की खारिज

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नाहन। सिविल जज अंशुल मलिक की अदालत ने सत्यानंद बनाम राम किशन व अन्य मामले में अंतरिम स्थगन आदेश लागू करवाने के लिए मांगी गई पुलिस सहायता की अर्जी खारिज कर दी। अदालत को बताया गया कि 25 नवंबर 2022 को विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था, लेकिन प्रतिवादियों पर निर्माण कर आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। प्रतिवादियों ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि जुलाई 2023 में भारी बारिश से भूमि को नुकसान हुआ था और पीडब्ल्यूडी ने सुरक्षा के लिए रिटेनिंग वॉल बनाई थी। अदालत ने कहा कि पुलिस सहायता सामान्य तौर पर नहीं दी जा सकती। इसके लिए अदालत के आदेश के उल्लंघन का ठोस प्रमाण जरूरी है। इस मामले में केवल आरोप लगाए गए, पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए। संवाद
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