नाहन (सिरमौर)। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोषी राहुल सरीन को मिली सजा पर रोक लगा दी है। सितंबर 2025 में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीन महीने की सजा और 3,50,000 रुपये का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया था। दोषी ने इस निर्णय के खिलाफ अपील दायर की। अब न्यायालय ने अपील लंबित रहने तक सजा के आदेश को स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने उसे 2 महीने के भीतर मुआवजे की 20 प्रतिशत राशि जमा करने, 50,000 रुपये का बांड भरने सहित एक जमानतदार प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। संवाद