फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सिरमौर में 15 दिसंबर तक प्रत्येक रविवार को बंद रहेंगी दुकानें

विज्ञापन
Coronavirus economic impact concept image - फोटो : Feydzhet Shabanov - stock.adobe.
विज्ञापन
नाहन (सिरमौर)। जनपद में 15 दिसंबर तक आवश्यक सेवाओं की दुकानों (दवाइयां व डेयरी) को छोड़कर अन्य सभी रविवार को बंद रहेंगी। इसके साथ-साथ इंटर स्टेट और बाहरी राज्यों की बस सेवाएं भी 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेगी। यह आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने वीरवार को जारी किए। उपायुक्त ने कहा कि कंटेनमेंट जोन से बाहर के किसी भी इंडोर समारोह में हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत व्यक्तियों की अनुमति दी जाएगी। जिसमें अधिकतम 100 व्यक्तियों ही शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त समारोह में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। फेस मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर खुले में आयोजित होने वाले समारोह के दौरान मैदान की क्षमता के अनुसार अधिकतम 50 प्रतिशत व्यक्तियों की अनुमति दी जाएगी, जिसमें अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति होगी। समारोह स्थल में थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ धोने की व्यवस्था उचित व्यवस्था का प्रबंध आवश्यक होना चाहिए। किसी भी समारोह के दौरान जहां धाम, सामुदायिक रसोई और कैटरिंग की व्यवस्था की जानी है। वहां पर प्रबंधकों और खानपान व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों को स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद से कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। यह टेस्ट 96 घंटे से पहले का नहीं होना चाहिए। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि किसी भी समारोह के आयोजन से एक सप्ताह पहले संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक होगा। प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित न होने पर आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर जुर्माना और मुकदमा भी चलाया जा सकता है। एसडीएम और डीएसपी एक सप्ताह में कम से कम दो कार्यक्रमों का व्यक्तिगत निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें