ददाहू में विद्यार्थियों को मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी देते सचिव व अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी
सचित्र
अधिकारों के बारे में सभी का जागरूक होना जरूरी: नव कमल
अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी ने मुफ्त कानूनी सहायता की दी जानकारी
बोले, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्याय का है प्रावधान
संवाद न्यूज एजेंसी
ददाहू (सिरमौर)। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। वे लोग जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा मानसिक रोगी, बाढ़, भूकंप और आगजनी से प्रभावित लोग निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते, उनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम होनी चाहिए। सरकार की ओर से ऐसे लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए योग्य व सक्षम वकील नियुक्त किए जाते हैं। यह बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी नव कमल ने ददाहू में आयोजित जागरुकता शिविर के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के साथ-साथ अपने अधिकारों की जानकारी का होना बेहद जरूरी है ताकि वह किसी भी प्रकार से शोषण व अत्याचार होने पर कानूनी सहायता ले सके। इस मौके पर उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन पर्यावरण पर निर्भर करता है। पेड़-पौधों में भी जान होती है। पेड़-पौधे जहां सांस लेते हैं, वहीं हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से प्रकृति को बचाए रखने का प्रण लेने का आह्वान किया। अंत में घरेलू हिंसा, मोटर व्हीकल एक्ट व बच्चों पर बढ़ते अपराधों से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर ददाहू पंचायत के उप प्रधान विजयपाल, सचिव रणबीर सिंह, एएसआई मोती लाल, महिला पुलिस आरक्षी निर्मला, राहुल कुमार, लेखराज, विजय शर्मा, कमला चौहान, ददाहू पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों सहित स्कूल के बच्चे और स्थानीय लोग मौजूद रहे।
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