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नाहन-कालाअंब में बढ़ा कंटेनमेंट का दायरा

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नाहन (सिरमौर)। औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में ऑरिसन फार्मा कंपनी के दस लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लिहाजा, जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कालाअंब में पहले ही कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं, लेकिन वीरवार को जिला दंडाधिकारी ने कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए कंटेनमेंट जोन का दायरा बढ़ा दिया है। वहीं, नाहन शहर में भी कंटेनमेंट जोन बनाए वार्ड नंबर तीन का क्षेत्र बढ़ाया गया है। कालाअंब में कई औद्योगिक इकाइयां भी अब इसके दायरे में आ गई हैं। कुछ दिन पहले ही नारायणगढ़ से सराहां के बाग गांव पहुंचा एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया था। यह व्यक्ति कालाअंब की ऑरिसन फार्मा कंपनी में कार्यरत था। नारायणगढ़ में इसके सैंपल लेने के बाद जांच पॉजीटिव आई, लेकिन तब तक युवक अपने घर पहुंच चुका था। लिहाजा, इसे सराहां के कोविड हेल्थ सेंटर में आइसोलेट किया गया है। हालांकि, कोरोना पॉजीटिव के आंकड़ों में यह मामला हरियाणा में गिना जा रहा है। इसके बाद आठ जून को इसी कंपनी के आठ कर्मचारी कोरोना पॉजीटिव पाए गए, जबकि इससे अगले दिन नाहन की एक महिला भी पॉजीटिव पाई गई। यह महिला भी इसी कंपनी में कार्यरत थी। मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी ने कालाअंब में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का दायरा बढ़ा दिया है। जिला दंडाधिकारी के आदेशों के अनुसार अब उप ग्राम खारी की पूरी गडरिया बस्ती जो मदन लाल के घर से लेकर गुमान सिंह के घर तक का क्षेत्र है। कालाअंब-सढ़ौरा सड़क के दूसरी तरफ हिमाचल की सीमा के अंदर उप ग्राम खारी के अंतर्गत आने वाले उद्योग ऑरिसन फार्मा इंटरनेशनल, रिका एंटरप्राइजेज, एक्वा परेंटरल, प्राइमिस फार्मास्युटिकल, संगशरमन प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड और निक्सी लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि इन इलाकों में अब लोगों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। उधर, महिला के कोरोना पॉजीटिव आने के बाद नाहन के वार्ड नंबर तीन को कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने वार्ड नंबर तीन में भी कंटेनमेंट जोन का दायरा बढ़ाया है। नए आदेश के अनुसार यशवंत चौक से शिमला मार्ग के दाएं तरफ के लगते क्षेत्र से सेंटर जेल तक, यशवंत चौक से एवीएन स्कूल (दुकानें और अन्य संस्थान जो सड़क की तरफ खुले हैं को छोड़कर) के साथ शिव मंदिर से लेकर ब्रहम कुमारी आश्रम, जय गोपाल के घर से लेकर जेल की दीवार तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके अतिरिक्त वार्ड नंबर 3 के शेष क्षेत्र और वार्ड नंबर 2,4,5,6,7 को बफर जोन घोषित किया गया था। जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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