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दहेज उत्पीड़न मामले में पति समेत छह लोगों को कैद

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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
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अमर उजाला ब्यूरो
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नाहन (सिरमौर)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नाहन गीतिका कपिला की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के मामले में पति सहित छह लोगों को छह माह की साधारण कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने गोविंदगढ़ मोहल्ला नाहन निवासी दोषी करतार सिंह, इंद्रजीत सिंह, काकी कौर, जसविंद्र कौर, गुरचरण सिंह और जसवंत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए में 6 माह, धारा 406 में तीन माह और धारा 506 में छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। यही नहीं, अदालत ने इन धाराओं में दोषियों को कुल 1.08 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने आदेश दिया कि यह राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा अदा करनी होगी। सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने की। मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी बताया कि पीड़िता की शादी साल 2015 में करतार सिंह पुत्र गुरबचन के साथ गोविंदगढ़ मोहल्ला नाहन में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल पक्ष ने विवाहिता से दहेज के लिए मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता के ससुराल पक्ष के लोग उसे बासी खाना खिलाते थे। पीड़िता के पिता जसविंदर सिंह बाइक और कार आदि देने में असमर्थ थे। हालांकि, पिता ने बेटी के ब्याह में अपने सामर्थ्य अनुसार स्त्रीधन दिया था। मारपीट के चलते कुछ ही समय बाद पीड़िता अपने पिता के घर लौट गई। इसके बाद पीड़िता ने तंग आकर पुलिस में ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि पुलिस ने मुकदमे का अन्वेषण कर अदालत में चालान पेश किया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने सभी दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को मामले में शामिल छह दोषियों को यह सजा सुनाई।
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