उद्यमी तीस तक करवा सकते हैं पंजीकरण
नाहन (सिरमौर)। राज्य सरकार के प्रयास से भारत सरकार ने विनिर्माण सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रदेश में स्थापित नई और व्यापक विस्तार वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 की घोषणा की है। यह योजना एक अप्रैल 2017 से लागू होकर 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी। जिला उद्योग केंद्र नाहन के महाप्रबंधक ज्ञान सिंह चौहान ने बताया कि जिन औद्योगिक इकाइयों ने एक अप्रैल 2017 से वाणिज्यिक उत्पादक की शुरुआत की है, वे भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के पोर्टल पर 30 सितंबर को रात 12 बजे तक अपना पंजीकरण कर सकते हैं। यदि कोई उद्यमी अपना पंजीकरण नहीं कर पाया तो वह योजना के अंतर्गत देय प्रोत्साहनों के लिए पात्र नहीं होगा। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर के पश्चात सभी इकाइयों को अपना वाणित्यक उत्पादन शुरू करने से पहले अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि औद्योगिक विकास योजना 2017 की मुख्य विशेषताओं में प्लॉट और मशीन पर 30 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी इसकी अधिकतम सीमा पांच करोड़ रुपये उपलब्ध होगी। उन्होंने सभी उद्यमियों को सलाह दी है कि वे समय रहते अपना पंजीकरण करवा लें।