अदालत ने पांच जुआरियों को सुनाई 250-250 रुपये जुर्माने की सजा
शिलाई। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय शिलाई के न्यायाधीश अंशुल मलिक की अदालत ने जुआ अधिनियम के एक मामले में पांच आरोपियों को 250-250 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी वीर सिंह पुत्र नानू राम और उसके 4 अन्य साथियों निवासी ग्राम कुफर, पोस्ट आफिस कांडो भटनोल, तहसील शिलाई को जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए। अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने की।