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पियक्कड़ चालकों पर दो माह में 5.86 लाख जुर्माना

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पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा की अदालत संख्या-1 ने दो माह के भीतर करीब 5.86 लाख जुर्माना किया है। इसमें नशा कर वाहन दौड़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले चालक शामिल रहे। एसीजेएम पांवटा के न्यायाधीश विवेक खेनाल की अदालत ने नियम तोड़ने वालों को सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी कोर्ट नंबर-1 पांवटा राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि जुलाई और अगस्त में मोटर अधिनियम और शराब पीकर गाड़ी चलाने तथा अन्य अधिनियमों के तहत अदालत द्वारा पारित किए गए समन/आदेश सीआरपीसी के तहत जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसमें 5,86,100 रुपये का जुर्माना केवल दो माह के भीतर किया गया। प्रदेश सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एडीए आरएस शर्मा ने कहा कि कोर्ट नंबर-1 के न्यायाधीश विवेक खेनाल ने सजा सुनाई है।
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